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हाईकोर्ट में निलंबित DIG एच एस भुल्लर की जमानत याचिका खारिज !

 

चंडीगढ़ :- पंजाब पुलिस के निलंबित DIG एच एस भुल्लर को उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से  झटका लगा। जब भ्रष्टाचार मामले में दाखिल उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया ।

आपको बता दे कि अपनी नियमित जमानत याचिका में भुल्लर ने कहा कि उनकी हिरासत की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि अंतिम रिपोर्ट 3 दिसंबर को दाखिल की जा चुकी है। याची को निलंबित किया जा चुका है और ऐसे में गवाहों को प्रभावित करने की भी कोई संभावना नहीं है। याची से सीबीआई ने किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं की है जो जमानत का आधार है। इसके साथ ही याची ने कहा कि सीबीआई को इस मामले में बिना तय प्रक्रिया का पालन किए कार्रवाई करने का अधिकार नहीं था।

याची ने बताया कि उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश नहीं किया गया जो तय प्रक्रिया के तहत जरूरी था। साथ ही भ्रष्टाचार मामले में अधिकतम सजा 7 वर्ष की है और याची अक्तूबर से जेल में है, याची को हिरासत में रखने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी।

वही सीबीआई ने कोर्ट में उनकी जमानत पर ऐतराज जताया कि निलबिंत डीआईजी अभी भी गवाहों को प्रभावित कर सकता है

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